छत्तीसगढ़

कलेक्टर ने आपदा और सड़क दुर्घटना में मृतकों के वारिसों के लिए सहायता राशि स्वीकृत की

Shantanu Roy
14 Oct 2025 9:43 PM IST
कलेक्टर ने आपदा और सड़क दुर्घटना में मृतकों के वारिसों के लिए सहायता राशि स्वीकृत की
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Sarangarh Bilaigarh. सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे ने प्राकृतिक आपदा से जनहानि के प्रकरणों में मृतकों के वारिसों को कुल 24 लाख रुपए का आर्थिक सहायता प्रदान किया है। इसमें पानी में डूबकर मृत्यु होने पर सारंगढ़ तहसील के ग्राम तिलाईदादर के मृतक साहेबराम खूंटे की पत्नी कचराबाई, सरसीवा तहसील के ग्राम कोट के मृतक रतन खटकर की पत्नी त्रिवेणी और बरमकेला के मृतक कुंती चौहान के पति किशन के लिए 4 लाख रुपए स्वीकृत किया है। इसी प्रकार सांप के काटने पर मृत्यु होने पर भटगांव तहसील के ग्राम बाघमल्ला के मृतक जनकराम खैरवार की पत्नी सुनीता, सरिया तहसील के ग्राम भीखमपुरा के कंठली सिदार पति छन्नू, बरमकेला तहसील के ग्राम आमापाली के बबलू बरिहा की पत्नी कविता के लिए संयुक्त रूप से 4 लाख रुपए स्वीकृत किया है।


मोटरयान दुर्घटना प्रतिकर स्कीम 2022 के तहत कलेक्टर एवं दावा निपटान आयुक्त कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने टक्कर मारकर भागना (हिट एंड रन) स्कीम 2022 के तहत अज्ञात वाहन से दुर्घटनाग्रस्त के बाद मृत्यु होने पर, बिलाईगढ़ तहसील के मृतक बोध नारायण की पत्नी पार्वती, सरसीवा तहसील के घटना स्थल ग्राम घरजरा के मृतक धर्मसिंह यादव की पत्नी किरण और ग्राम गाताडीह के मृतक आशा राम कर्ष के पुत्र मुरलीधर के लिए (प्रति परिवार के लिए) 2 लाख रूपये का प्रतिकर सहायता स्वीकृत किया है।
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